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उदयपुर में मोडीफाइड लॉकडाउन कल से : अनुमत उद्योग व्यापारी अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखे…

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उदयपुर,(ARLive news)। उदयपुर जिले में सोमवार से जारी होने वाले संशोधित लॉकडाउन के संबंध में जिला कलक्टर आनंदी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने लॉकडाउन की इस अवधि में दी जाने वाली छूट एवं अनुमत गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कलक्टर ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के पहले चरण में जो पास एवं अनुमति जारी की गर्ह, वे सभी संशोधित लॉकडाउन की अवधि में पूर्ववत रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में जिन उद्योग को अनुमति प्रदान की गई है, उन्हें भी अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इनमें जैसे ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, माइंस आदि शामिल है। परन्तु उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इन उद्योगों में कार्य करने वाले कार्मिकों को व्यक्तिगत पास जारी नहीं किए जा सकते। इसके लिए संबंधित उद्योग व कम्पनी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने कार्मिकों के आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था करें। ताकि कार्मिक सीधा घर से ऑफिस व ऑफिस से घर जा सके। इसके लिए बस इत्यादि वाहन की व्यवस्था कर संबंधित पोर्टल पर पास के लिए आवेदन कर सकते है।

परिवार, मोहल्ले में दूसरे जिले से भी कोई आया है तो हमें बताएं : कलक्टर

कलक्टर ने बताया कि कोरोना से बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों व अनुशासन को देखते हुए ही हमें मॉडिफाइड लॉकडाउन की अनुमति मिली है तो हमें आगे भी यह अनुशासन बनाए रखना है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि आपके परिवार, मोहल्ले या क्षेत्र में कोई व्यक्ति अन्य राज्य व जिले से आया है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देवे। साथ ही जो लोग अपने परिजनों को यहां लाने के लिए बार-बार फोन व आग्रह कर रहे उन्हें थोड़ा संयम रखना होगा।

कलक्टर ने बताया कि राजस्थान में हम काफी भाग्यशाली है कि हमारे यहां पूर्व में मिले पॉजिटीव केस के बाद कोई और प्रकरण नहीं आया। इसके लिए उन्होंने सभी शहरवसियों का आभार जताया और कहा कि लॉकडाउन की इस अवधि में छूट मिल रही है तो उसमें भी हमें पूर्ण सतर्क रहना होगा। घर में ही रहना होगा।

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