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छतीसगढ़ में हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगाई रोक

Chhattisgarh high courtChhattisgarh high court

बिलासपुर,(ARLive news)। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर रोक लगा दिया है। चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने इसकी सुनवाई की। बताया जा रहा है कि सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने की माँग की है।

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