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भाजपा कार्यालय में अवैध मंजिल के निर्माण कार्य में करंट लगने से युवा श्रमिक की मौत

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उदयपुर,(ARLive news)। सूरजपोल थाना क्षेत्र के पटेल सर्किल स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार को करंट लगने से एक युवा श्रमिक बाघपुरा, झाड़ोल हाल मालदास स्ट्रीट निवासी कैलाश (23) पुत्र खेमराज भोई की मौत हो गयी। युवा श्रमिक भाजपा कार्यालय में करवाए जा रहे अवैध मंजिल के निर्माण कार्य में नल फिटिंग का काम कर रहा था।

कैलाश के पिता खेमराज ने बताया कि मैं और मेरा पुत्र पिछले चार दिन से ठेकेदार संजय के अधीन पटेल सर्किल स्थित बीजेपी कार्यालय में नल फिटिंग का काम कर रहे थे। आज हम नल फिटिंग का काम कर रहे थे, दोपहर करीब 1 बजे तक काम पूरा हो गया तो, कैलाश कार्यालय के अंदर लोहे की सीढ़ी को नाल से चौथी मंजिल पर ले जा रहा था। इस दौरान नाल में इलेक्ट्रिक वायर से लोहे की सीढ़ी टच हो गयी और कैलाश को करंट का जोरदार झटका लगा। करंट लगने से कैलाश नीचे गिर गया। हम गंभीर घायलावस्था में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार का इकलौता बेटा था कैलाश

 खेमराज ने बताया कि कैलाश उनका इकलौता बेटा था। वे अब बूढ़े हो गए हैं तो, कैलाश की सारा काम संभालता था, अब इस उम्र में वह क्या करेंगे, घर में कैलाश की मां और छोटी बहन भी है, कैलाश की मौत के साथ उनका सबकुछ खत्म हो गया है।

परिजनों ने भाजपा पदाधिकारियों से आर्थिक सहायता की मांग की। हालां कि देर शाम तक भाजपा पदाधिकारियों में कैलाश के परिजनों को आर्थिक सहायता देनी है या नहीं, इसको लेकर काई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। कैलाश के पोस्टमार्टम के समय भी कोई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मोरचरी नहीं आए।

मोरचरी में मौजूद कुछ पदाधिकारियों के बीच 30-40 हजार रूप्ए आर्थिक सहायता की बातें चल रही थीं, लेकिन वरिष्ठ पदाधिकारियों के नहीं होने से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद परिजनों को बिना कोई आश्वास दिए धीरे-धीरे कर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोरचरी से चले गए।

दर्ज होना चाहिए आपराधिक मामला : पोरवाल

पाषर्द अजय पोरवाल ने बताया कि भाजपा कार्यालय के अवैध मंजिल के निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। केस अंडर ट्रायल है। इसके बावजूद भाजपा पदाधिकारियों ने मंजिल का निर्माण जारी रखा। भाजपा पदाधिकारियों की लापरवाही से लयुवक की मौत हुई है, इसमें भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ित परिवार को चाहिए कि वह इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए।

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