उदयपुर,(ARLive news)। पटेल सर्किल स्थित भाजपा कार्यालय भवन के अवैध होने का मामला कोर्ट जाने के बाद शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया के घर के बाहर और भाजपा कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा हो गया है। घरों के बाहर चस्पा हुए नोटिस पर गोबर लगाकर विरोध भी जताया गया। शनिवार को कटारिया सहित सभी प्रतिवादियों की ओर से वकील कोर्ट में वकालत नामे के साथ उपस्थित हुए।
प्रतिवादियों की तरफ से वकीलों ने दावा लगाया कि लोकहित वाद के तहत याचिका कर्ता यह वाद कोर्ट में दायर करने का अधिकार ही नहीं रखता है। ऐसे में इसका वाद खारिज किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दी है। सोमवार को इस बात पर बहस होगी कि परिवादी यह वाद दायर करने का अधिकार रखता है या नहीं और इसके अनुसार केस आगे बढ़ेगा।
सभी प्रतिवादियों की तरफ से अलग-अलग वकील कोर्ट पहुंचे
जानकारी के अनुसार परिवादी अजय पोरवाल ने वकील विजय कुमार चौहान के जरिए कोर्ट में वाद दायर किया था कि पटेल सर्किल स्थित भाजपा कार्यालय का भवन अवैध है और बिना अनुमति के बनाया गया है। इस पर तीसरे मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको रोकने के लिए कोर्ट ने निवेदन किया गया।
कोर्ट ने वाद पर सुनवायी करते हुए सभी प्रतिवादी शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया, भाजपा कार्यालय प्रभारी, नगर निगम महापौर चन्द्र सिंह कोठारी, आयुक्त और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रवीन्द्र श्रीमाली व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार को नोटिस जारी किए थे। दो-तीन प्रतिवादियों ने नोटिस रिसीव किए, कटारिया ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो उनके घर के बाहर और भाजपा कार्यालय पर किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो भाजपा कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील करवायी गयी।
इस पर शनिवार को गुलाब चंद कटारिया की ओर से वकील सुशील कोठारी, रवीन्द्र श्रीमाली की ओर से वकील शांतिलाल पामेचा, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार की ओर से अजयस सेठी और महापौर चन्द्र सिंह कोठारी और आयुक्त की ओर से वकील अशोक सिंघवी वकालतनामे के साथ पेश हुए। इन्होंने कोर्ट में दावा कर तर्क दिया कि परिवादी यह वाद कोर्ट में दायर करने का अधिकार नहीं रखता है।

