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कठुआ सामूहिक दुष्कर्म-हत्या मामला : सांजी राम सहित तीन को उम्रकैद, 6 दोषी करार

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नई दिल्ली,(ARLive news)। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में यहां एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तत्कालीन ग्राम प्रधान सांजी राम, प्रवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खतूरिया को उम्र कैद की सजा हुई है। वहीं शामिल पुलिस कर्मियों हैड कांस्टेबल तिलक राज, एसआई आनंद दत्ता और सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की सजा सुनाई गयी है। मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम के बेटे विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई। तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जाएगा। जिसके अनुसार कोर्ट ने आज फैसला सुनाया।

कठुआ में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी। पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के धार्मिक स्थल में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी। मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी।

किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ

उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया।

शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था।

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।

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