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राहुल को बड़ी राहत, नागरिकता मामले पर दायर याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की

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नई दिल्ली,(ARLive news)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गयी। जब दोहरी नागरिकता रखने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट गृह मंत्रालय को इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दे। राहुल को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए और उनका नाम मतदाता सूची से भी हटा दिया जाए।

याचिका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने दाखिल की थी। ध्यान रहे कि राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा 2015 के दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। तब कोर्ट ने नागरिकता के संबंध में पेश किए गए सबूतों को खारिज कर दिया था।

नागरिकता को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक समाचार चैनल से कहा था कि मेरे बारे में जो कुछ भी आता है। आप सरकार में हैं आप जांच करवाएं. आपको पता लगाना है तो पता लगा लीजिए। अगर सच्चाई निकले तो एक्शन ले लीजिए। जेल में डाल दीजिए मुझे। करिए आप पांच साल से सरकार में हैं, लेकिन नहीं किया आपने। मैं कहता हूं करो, मैं नहीं डरता हूं। मैं सच्चा आदमी हूं, क्या डरना है मुझे?

नागरिकता के मसले पर गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था और 15 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा था। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया था. स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उनके पास इसे साबित करने के लिए सबूत है।

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