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गुजरात: कोर्ट ने नारायण साईं को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया

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सूरत,(ARLive news)। कथावाचक आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो गया है। सूरत सेशन कोर्ट ने नारायण साईं को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया। सजा का फैसला 30 अप्रैल को होगा। नाबालिग शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में पिता आसाराम पहले से सजा काट रहे हैं। नारायण साईं पर आरोप है कि उसने एक महिला साधक पर अलग-अलग समय पर बलात्कार किया था।

कथावाचक आसाराम भी दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों आरोपी हैं और जेल में हैं। एक ओर जहां आसाराम दुष्कर्म मामले में जेल में बंद है, वहीं उसके बेटे नारायण साईं ने भी काली करतूतों में अपने पिता का खूब साथ निभाया। यही नहीं नारायण साईं पर उसकी पत्‍नी जानकी पहले ही अवैध संबंधों का आरोप लगा चुकी है। नारायण साईं पर आश्रम की एक युवती से दुष्कर्म का आरोप है।

आसाराम के बेटे और उसकी गंदी हरकतों में बराबर के साझीदार नारायण साईं के खिलाफ आश्रम की एक युवती ने 6 अक्‍टूबर 2013 को बलात्‍कार का मामला दर्ज कराया था। इतना ही नहीं नारायण साईं ने इस मामले को दबाने के लिए थाना प्रमुख को 13 करोड़ रुपये की रिश्‍वत भी दी थी। घूसखोर पुलिस अधिकारी से 5 करोड़ रुपये नगद और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

नारायाण साईं की हरकतों का खुलासा होने पर उसकी पत्‍नी जानकी ने पति और ससुर के खिलाफ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। साईं की पत्नी जानकी ने पुलिस थाने में दर्ज अपनी श‍िकायत में कहा था कि नारायण हरपलानी (नारायण साईं का असली नाम) से उसकी शादी 22 मई 1997 को हुई थी। लेकिन शादी के इस बंधन में बंधने के बाद भी उसके पति ने उसकी निगाहों के सामने कई महिलाओं से नाजायज ताल्लुकात कायम किए। इससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

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