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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, योगी-मायावती नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

election commission restricted election campaign of YOGI or MAYAWATIelection commission restricted election campaign of YOGI or MAYAWATI

नई दिल्ली,(ARLive news)। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार करने पर क्रमश: 72 घंटे व 48 घंटे की रोक लगा दी है। दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के अपने भाषण में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।

आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती 16 अप्रैल को आगरा में चुनावी रैली करने वाली थीं जिसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया था। इस समय लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का आगाज हुआ है और साथ ही नेताओं के विवादित ही नहीं, आपत्तिजनक टिप्पणियों का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन विवादित बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई है। कोर्ट ऐसे मामलों पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब मांगा है। इस दौरान चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों को भी कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने ऐसे बयानों पर कुछ नहीं किया। आपको इन बयानों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अदालत जानना चाहती है कि चुनावी अभियान के दौरान चुनाव आयोग भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है।

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