आदेशानुसार प्रशिक्षण में उपस्थित होकर बिना सूचना के चले जाने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाली के व्याख्याता गोपाल लाल चैबीसा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 की उप धारा 1 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया है। इसी आदेशानुसार माॅडल स्कूल गोगला के प्रधानाचार्य घनश्याम पालीवाल, सहायक प्रोग्रामर ललित चैबीसा, ग्राम सचिव अनिल जैन व जय प्रकाश जोगी, प्रोगामर प्रकाश एवं सूचना सहायक रोहित शर्मा, आशीष बडाला, राजेन्द्र कुमार मीणा, मयंक सनाढ्य, नानूराम यादव, शिवप्रकाश जांगिड, महेश गमेती,दीपक मुंजेटिया व नवीन कुमार मीणा को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
