Site iconSite icon AR Live News

मकान के बाहर भराव डालने पर हुई रंजिश को लेकर हुए हत्याकांड में दो भाइयों सहित तीन को उम्र कैद

udaipur life imprisonment caseउदयपुर,(ARlive news)। शोभागपुरा में जुलाई 2012 में रास्ते में पड़े भराव के चलते हुए हत्याकांड में बुधवार को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और एक-एक लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा शोभागपुरा निवासी दो भाई भरत पुत्र उदयलाल डांगी, जगदीश पुत्र उदयलाल डांगी और प्रवीण पुत्र लोगर डांगी को सुनाई गई है। वहीं शोभागपुरा निवासी रमेश पुत्र नाथुलाल डांगी और हरीश गौतम पुत्र श्याम सुंदर गौतम को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है।

प्रकरण के अनुसार 19 जुलाई 2012 को खेमराज पुत्र दुधाजी डांगी ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दी थी कि मेरे घर के सामने उदयलाल डांगी के घर का काम चल रहा था। घर पर बाहर मिट्टी का काफी भराव डाला हुआ था, इससे उदयलाल डांगी के पुत्र भरत और जगदीश मेरे काका शंकरलाल से रंजिश रखते थे। 19 जुलाई की शाम शंकरलाल डांगी शौभागपुरा सौ फीट रोड से होकर घर की तरफ जा रहे थे। तब रास्ते में जगदीश और भरत ने मेरे काका शंकर को रोका और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी, इसके बाद दोनों खून भरे चाकू के साथ मेरे घर पर आए और हमें धमकाया और परिवार के अन्य सदस्यों के आने पर दोनों घर से भाग गए थे।

पुलिस ने मामले की तफ्तीष कर चार्जशीट पेश की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जगदीश और भरत डांगी को आजीवन कारावास और दोनों पर अलग-अलग 1 लाख 5 हजार 500 रूपए के अर्थदंड और प्रवीण डांगी को आजीवन कारावास और एक लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्तों से प्राप्त अर्थदंड की राशि में से 2 लाख 70 हजार रूपए मृतक के परिवारजन को बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाए और शेष राशि को अभियोजन व्यय के रूप में जमा कराई जाए।

Exit mobile version