सोमवार से केस में मुलजिम पक्ष के बयान शुरू हुए।
पहले नंबर के आरोपी नहीं आने पर जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट।
गौरतलब है कि सीबीआई ने चार्जशीट में दावा किया है कि सोहराबुद्दीन के शरीर से मिली एकमात्र गोली एनएच डाबी की पिस्टल से चली थी। हालां कि अब तक कोर्ट में आई एवीडेंस इस दावे से कुछ अलग रही है।
कोर्ट में आज एनएच डाबी कोर्ट में करीब 300 सवालों के जवाब पहले से तैयार कर लाए थे। उनसे कोर्ट में करीब 400 सवाल किए गए। 100 सवालों के प्रिंट नहीं थे, तो एनएच डाबी के वकील ने मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी के जरिए उन्हें सवाल बताए, हालां कि सवाल अंग्रेजी में थे, तो उन्हें समझ नहीं आए, तो कोर्ट ने सभी प्रश्नों को हिंदी में बोल-बोल कर पूछा और इस पर डाबी ने सभी के जवाब दिए। गौरतलब है कि केस में 21 नवंबर को मुख्य अनुसंधान अधिकारी के बयान हुए थे, 22 को सीबीआई ने पुर्सिस पेश कर केस को बंद करने की दरख्वास्त लगाई थी। इसके बाद आए पहले वर्किंग डे सोमवार से ही कोर्ट में धारा 313 के तहत मुलजिम पक्ष के बयान शुरू हो गए।
दो के खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट
कोर्ट में सबसे पहले आरोपी एमएल परमार और बालकृष्ण चौबे के बयान होने थे। ये दोनों ही कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इन दोनों के नहीं आने पर कोर्ट ने एनएच डाबी से मुलजिम पक्ष के बयान लेने की शुरूआत की।
