सजा सुनाते हुए न्यायाधीश राकेश रामावत ने आदेश में लिखा कि आरोपी ने पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है। आरोपी ने उस पर कैरोसीन डाल उसे जलाकर हत्या की है। यह एक गंभीर मामला है। ऐसे में आरोपी अजबलाल को सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।
महिला ने मृत्यु से पहले दिए बयान में बताया था पूरा घटनाक्रम
9 मार्च 2016 को दोपहर दो बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि गांधी चौक सलूंबर में गंगा उर्फ गायत्री पत्नी अजबलाल सोनी गंभीर रूप से जल गई है। उसे अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस सूलंबर अस्पताल पहुंची तो वहां पता चला कि गंभीर हालत होने से उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रैफर कर दिया गया हैं। उदयपुर शहर स्थिति एमबी हॉस्पिटल पहुंची, गंगा बर्न वॉर्ड में भर्ती थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इस पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सूचना दी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गंगा ने बयान दिए और बताया कि उसका पति उस पर शंका करता था और इस कारण हमेशा मारपीट करता था और पीहर भी नहीं जाने देता था। गंगा ने आगे बयान दिए कि घटना से पहले वह घर के बाहर गांधी चौक पर थी। तब भी पति अजबलाल ने सड़क पर उससे मारपीट की और उसे घसीटता हुआ घर की छत पर ले गया और वहां कैरोसीन डालकर उसे आग लगा दी। गंगा के मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान के बाद उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने पति अजबलाल के खिलाफ गंगा की हत्या का मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
