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उपभोक्ता मंच का फैसला :  10 रुपए का स्विस रोल बेचा था, अब ग्राहक को 3000 देने पड़ेंगे

ग्राहक रिलांयस मार्ट से स्विस रोल खरीद ले गया था, घर जाकर देखा एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी

उदयपुर. जिला उपभोक्ता मंच ने लेकसिटी मॉल स्थित रिलायंस मार्ट के दस रुपए का स्विस रोल एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी बेचने पर प्रार्थी को तीन हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार मावली निवासी अवतार खत्री पुत्र करतार सिंह ने 21 मार्च 2016 को जिला उपभोक्ता मंच में परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रार्थी ने परिवाद में बताया था कि उसने 24 जनवरी 2016 काे रिलायंस मार्ट से स्विस रोल खरीदा था, इसका मूल्य 10 रुपए था और दो रुपए की छूट भी मिली थी। घर आकर देखा तो इसकी निर्मित तारीख 9 नवंबर 2015 लिखी थी और एक्सपायरी टाइम 75 दिन की अवधि था। जब परिवादी ने ये रिलायंस मार्ट से लिया, स्विस रोल एक्सपायर हो चुका था।

उपभोक्ता मंच ने दोनों पक्षों को सुना और रिलायंस मार्ट जरिए प्रबंधक आदेश दिए कि परिवादी को 1500 रुपए मानसिक संताप और 1500 रुपए परिवाद व्यय के अदा करे। आदेश पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी, सदस्य भारत भूषण ओझा और अंजना जोशी ने दिए हैं।

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