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23 दिन में सुनाई मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी 

इंदौर के राजवाड़ा मुख्य गेट के पास ओटले पर माता-पिता के बीच सोई चार माह की दुधमुंही बच्ची के अपहरण, ज्यादती और हत्या के मामले कोर्ट ने अारोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की जा सुनाई है। शनिवार को आरोपी नवीन को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची, जहां उसे कोर्ट रूम नंबर 55 में पेश किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से कोर्ट रूम के भीतर मीडियाकर्मियों को जाने पर रोक लगा दी गई। जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया। बता दें कि नया कानून बनने के बाद यह पहला मामला है, जहां अारोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। indore four month baby rape murder case court sentenced capital punishment to accused

अंतिम बहस के कुछ अंश..

क्या-क्या हुआ इतने दिनों में

  1.  घटना 19-20 अप्रैल की मध्य रात की है। इसकी संवेदनशीलता देखते हुए डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
  2. कलेक्टर निशांत वरवड़े ने शासन की ओर से पैरवी के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया।
  3.  एसआईटी के प्रमुख और थाना प्रभारी शिवपालसिंह कुशवाह ने अनुसंधान कर सातवें दिन 27 अप्रैल को चालान पेश कर दिया।
  4.  28 अप्रैल को अभियोजन पक्ष ने 34 गवाहों की सूची के साथ ट्रायल प्रोग्राम कोर्ट में पेश किया।
  5.  कोर्ट ने 1 मई से ट्रायल (गवाहों के साक्ष्य) शुरू किए और मात्र सात दिन में 8 मई को 29 गवाहों के साक्ष्य पूरे कर ट्रायल पूरी की, जो संभवत: इतने गवाहों के बयान की सबसे कम अवधि है।
  6.  पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड के सैंपल सागर स्थित शासकीय एफएसएल लेबोरेटरी भेजे थे। वहां जांच प्राथमिकता से हुई और मात्र सात दिन में जांच रिपोर्ट भेज दी। बंद लिफाफे में आई जांच रिपोर्ट कोर्ट में खुली तो उसमें हत्या की पुष्टि हुई।
  7.  9 मई को आरोपी के बयान कोर्ट में हुए जिसमें कोर्ट ने उससे 80 सवाल पूछे थे। सभी सवालों का उत्तर देते हुए आरोपी ने कहा कि उसने घटना नहीं की।
  8.  10 मई को दोनों पक्षों के अंतिम तर्क हुए और कोर्ट ने फैसले के लिए 12 मई तय कर दी।

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