एआर लाइव न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code bill) कानून का ड्राफ्ट पेश किया। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। विधेयक के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विधेयक में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक सामान्य कानून का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि जिस वक्त का लंबे समय से इंतजार था, वो पल आ गया है। आज पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड की ओर बनी हुई हैं। यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है।
अनुसूचित जनजातियों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया
बिल में कहा गया है इस संहिता में निहित कोई भी बात किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी और उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर जिनके प्रथागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित हैं।
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