गांधीनगर,(एआर लाइव न्यूज)। मोदी सरनेम को लेकर की टिप्पणी वाले केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर हुए मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अधिनस्थ अदालत से मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और राहुल गांधी की ओर से दायक याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे।
गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किए गए मानहानि केस में सूरत की मेट्रोपोलिटन अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी।
मेट्रोपोलिटन अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमन्त प्रच्छक ने याचिका को खारिज कर सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। आपके खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है।
2019 चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने कर दी थी विवादित टिप्पणी
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में हुई एक रैली में कहा थ कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में गुजरात के भाजपा नेता पूर्णेशचंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
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