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जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कियाः जिला कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

Lucky Jain by Lucky Jain
March 29, 2023
Reading Time: 1 min read
rajasthan high court acquitted four accused of 2008 Jaipur serial bomb blasts


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  • 13 मई 2008 में जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 से अधिक घायल हुए थे
  • हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगेः एएजी

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजधानी जयपुर को 16 साल पहले सीरियल बम धमाकों (Jaipur serial bomb blasts) से दहलाने वाले मुख्य आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बुधवार को बरी कर दिया है, जबकि जिला कोर्ट ने 2019 में मुख्य आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले से बम धमाकों के पीड़ितों के घाव आज फिर हरे हो गए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बैंच ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ आरोपियों द्वारा की गयी अपील की सुनवाई की। 48 दिनों तक मामले में सुनवाई हुई, जिसमें आज हाईकोर्ट बैंच ने आज बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है, वहीं सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है, कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है।

एटीएस और सरकारी वकील कोर्ट में आरोपों को साबित नहीं कर पाए : आरोपियों के वकील

आरोपियों के वकील के बताया कि मामले में आरोपियों पर जो चार्ज लगाए गए हैं, कोर्ट में एटीएस और सरकारी वकील एक भी चीज को साबित नहीं कर पाए हैं।कोर्ट ने धमाकों के समय सलमान को नाबालिग माना है। इसलिए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजा है, वहीं मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को बरी किया है।

गौरतलब है कि 13 मई 2008 में जयपुर में एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन बस धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 185 से अधिक घायल हुए थे। जयपुर सीरियल बम धमाकों का दर्द और दहशत आज भी लोगों के जहन में है। जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और सलमान को 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। जिला न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट बैंच ने सुनवाई की।

यह भी पढ़ें : 20 दिसंबर 2019 को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाते हुए क्या कहा था

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज(AR Live News)से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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