मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल को बड़ा झटका
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शुक्रवार को लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी (rahul gandhi parliament membership canceled)। उन्हें लोकसभा में अयोग्य घोषित किया गया है, जिसके बाद सदस्यता खत्म की गयी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में 2 सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल के वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य पाए जाते हैं।
इस आदेश के बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर षडयंत्र के बावजूद हम यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये न भूले कि यही तरीका उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो तानाशाह के खिलाफ अब और मजबूत होगी।
गौरतलब है कि गुरूवार को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी द्वसरा 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गयी टिप्पणी पर हुए मान हानि के केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हालां कि सजा के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी को 15 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत दे दी गयी थी।
लोकसभा सदस्यता खत्म करने का यह है नियम
लिलि थोमस बनाम केन्द्र सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी सांसद या विधायक को पिपुल्स रिप्रिजेंटेटिव एक्ट की धारा 8(1), 8(2), 8(3) के तहत दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता अविलंब खत्म हो जाएगी।
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