जयपुर,(ARLive news)। इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने के आरोप में 7 साल पहले पकड़े गए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सहित 13 आरोपियों के मामले में जयपुर जिला कोर्ट ने आज मंगलवार को फैसला सुनाया। डीजे उमाशंकर व्यास ने मामले में फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया।
दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च, 2014 को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एटीएस और एसओजी ने इन्हें 2014 में गिरफ्तार किया था। एटीएस ने लैपटॉप, फोन, पेनड्राइव, किताबें दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे और सिमी से जुड़े हुए थे। 2014 से ही ये सभी 13 आरोपी जेल में हैं। इस केस में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें सरकारी वकील लियाकत खान ने पैरवी की।
ये हैं आरोप
इन आरोपियों पर आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण देने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्रित करने, आतंकियों को शरण देने, बम विस्फोट के स्थलों की रेकी करने सहित अन्य आरोप लगे हैं।
ये हैं जिन्हें दोषी करार दिया
1. अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास (21) पुत्र असरार अहमद निवासी मोहल्ला जमीदारान वार्ड 12, सीकर
2. मोहम्मद वाहिद गौरी (26) पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी मोहल्ला कुरैशियान, वार्ड 31, सीकर
3. मोहम्मद उमर (18) पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास निवासी जमीदारान वार्ड 2, सीकर
4. मोहम्मद आकिब (22) पुत्र अशफाक भाटी निवासी मोहल्ला जमीदारान वार्ड 13, सीकर
5. मोहम्मद वकार (22) पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी मोहल्ला रोशनगंज, वार्ड 13, सीकर
6. मोहम्मद सज्जाद (32) पुत्र इकबाल चौहान निवासी अन्जुम स्कूल के पास, मोहल्ला कुरैशीयान, सीकर
7. मोहम्मद वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा निवासी 20 पुराना चूड़ीघरों का मोहल्ला, पाली
8. बरकत अली (28) पुत्र लियाकत अली निवासी मकान नं 8, हाजी स्ट्रीट, शान्तिप्रिय नगर, जोधपुर
9. अशरफ अली खान (40) पुत्र साबिर अली निवासी 653, लायकान मोहल्ला, जोधपुर
10. मोहम्मद साकिब अंसारी (25) पुत्र मोहम्मद असलम निवासी ए 45, बरकतुल्ला कॉलोनी, जोधपुर
11. मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक इंजीनियर निवासी डी 105, संजय नगर, झोटवाड़ा, जयपुर
12. मोहम्मद अम्मार यासर (22) पुत्र मोहम्मद फिरोज खान निवासी काजी मोहल्ला शेरघाटी, गया (बिहार)
जबकि मशरफ इकबाल (32) पुत्र छोटू खां निवासी नई सड़क, गुलजारपुरा, जोधपुर को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी किया गया है।