नई दिल्ली,(ARLive news)। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से दिल्ली हाईकोर्ट फिजिकल सुनवाई नहीं कर रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत फिजिकल कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी तक अदालतों में सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थीं। कोरोना वायरस के कारण देश की अधिकतर अदालतों को फिजिकल सुनवाई को बंद कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की ओऱ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने अपनी सभी बेंचों को 15 मार्च से दैनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से फिजिकल सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को अदालत की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। पिछले साल सितंबर में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ-साथ कुछ एक बेंच फिजिकल हियरिंग के लिए भी शुरू की थी।
कोर्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि, इस न्यायालय के कार्यालय आदेश नंबर 1/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 14.01.2021 की निरंतरता में यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा सिस्टम 12.03.2021 तक जारी रहेगा। इस न्यायालय की सभी बेंच 15.03.2021 से फिजिकल सुनवाई करेगी और तब अदालत का मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा।