नई दिल्ली,(ARLive news)। वित्त मंत्रालय ने बुधवार शाम इनकम टैक्स फाइल करने का समय बढ़ा दिया है। 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है। अभी तक ITR फाइल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, यह फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए होगा।
जानकारी के मुताबिक व्यक्तिगत इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, वे 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।
वित्त मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक, जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वे लोग जिन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देनी होती है, उनके लिए ITR का समय 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है।
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