जयपुर,(ARLive news)। जयपुर में डेढ़ वर्ष पहले 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को आज पोक्सो कोर्ट-3 ने आजीवन कारावास (ताउम्र प्राकृतिक मृत्यु तक) और 3.11 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जज डॉ. एलडी किराडू ने अपने फैसले में कहा कि अपराधी को समाज से दूर रखना जरूरी है, वहीं यह भी जरूरी है कि वह जेल में रहकर अपने कृत्यों का प्रायश्चित करे। विशेष लोक अभियोजक महावीर किश्नावत ने मामलें में पैरवी की।
जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2019 को जयपुर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में 7 साल की बच्ची को उसके घर के पास आम सड़क से उठाकर ले जाने और अमानीशाह नाला के पास झाड़ियों दुष्कर्म में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी दरिंदगी के बाद जयपुर से कोटा फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु को 7 जुलाई को कोटा से गिरफ्तार किया गया था।