उदयपुर,(ARLive news)। शहर में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ने को देखते हुए जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने हर शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। आज उदयपवुर में 45 कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है।उदयपुर में कुल 1565 संक्रमित हो गए हैं।
जिला कलक्टर चेतन देवडा ने जारी आदेश में बताया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार को रात्रि 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों के आवामन पर अग्रिम आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध/लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंधित अवधि में समस्त आवागमन एवं गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी।
यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं पर लागू नहीं होंगे
आदेश में बताया गया है कि जिनमें पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी अधिकारी एवं कार्मिक जो सक्रिय फील्ड डयूटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा या पेरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय/निजी) आपातकालीन डयूटी पर, चिकित्सा व अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए, दवा की दुकानों के मालिक एवं स्टाफ, एम्बुलेंस, चिकित्सकीय वाहन, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, दुग्ध दुकानें/डेयरी, राजकीय वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर आने-जाने हेतु वहां से आने या जाने वाले यात्री अपना टिकट दिखा कर गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे एवं उनका लाने ले जाने वाले वाहन, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रीयां, शव यात्रा (निर्धारित संख्या तक), पर्यटकों हेतु होटल एवं उनका स्टाप/कार्मिक/ (इसमें रेस्टोरेंट शामिल नहीं), शादी समारोह (जिला प्रशासन से अनुमति के उपरांत), हाईवे/बाइपास/मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन (निजी/व्यवसायिक/वाणिज्यिक) पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।