राजस्थान,(ARLive news)। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट खेमे ने विधानसभा स्पीकर द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर दोपहर 3 बजे जज ने ऑनलाइन सुनवाई की। इस दौरान पायलट गुट ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा है। अब संशोधित याचिका दायर होने के बाद अगली सुनवायी हो सकेगी।
कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। वहीं सचिन पायलट खेमे के विधायकों की ओर से वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कहा सदन के बाहर की कार्यवाही के लिए स्पीकर नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। इसकी कोई कानूनी वैद्यता नहीं है।
गौरतलब है कि 15 जुलाई बुधवार को सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को स्पीकर ने नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब मांगा था। चीफ व्हिप महेश जोशी ने विधानसभा सचिवालय में षिकायत की थी कि ये विधाायक पार्टी दल की बैठक में बिना सूचना दिए गैरहाजिर रहे हैं। इन पर दल बदल कानून लागू होता है। इसके तहत विधायकों की सदस्यता खत्म किए जाने का प्रावधान है।